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Panipat News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 65 हजार रुपये जुर्माना

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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 65 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। दोषी ने चांदनी बाग पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। किशोरी का नियमानुसार गर्भपात भी कराया था। अब दोषी को 20 साल सलाखों के पीछे काटने होंगे।
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मिली जानकारी के अनुसार 11 जनवरी 2021 में चांदनी बाग थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 साल की बेटी को पड़ोस का ही सलमान नाम का युवक शादी का झांसा देकर भगा ले गया था । पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले में केस दर्ज कर लिया था। आठ फरवरी 2021 को पुलिस ने आरोपी सलमान को मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया था। उसके पास से किशोरी को भी बरामद कर लिया गया था। लड़की का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया।
जिसमें लड़की गर्भवती मिली थी। पुलिस ने नियमानुसार लड़की का गर्भपात कराया था। आरोपी पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर जेल भेज दिया था। अब पौने तीन साल बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है । उस पर 65 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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