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Panipat News: प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के दोषी पार्टनर को उम्रकैद की सजा

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पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की फास्टट्रैक कोर्ट में प्रोपर्टी डीलर सुनील की हत्या में आरोपी पार्टनर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से वारदात को अंजाम दिया था।
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मिली जानकारी के अनुसार सुनील निवासी सेक्टर 25 बसंत कुंज का उसके पार्टनर सुलतान निवासी नंगला पार गांव के साथ 10 वर्ष से प्रोपर्टी का साझेदारी में काम था। दोनों ने सोनीपत के गन्नौर में सितंबर 2018 में करीब छह करोड़ रुपये में जमीन बेची थी। दोनों के बीच 20 लाख रुपये के बंटवारे पर विवाद हो गया।
सुलतान ने 10 अक्तूबर 2018 को बहाने से सुनील को घर से बुला लिया। सेक्टर 25 बाईपास पर गोली मार कर हत्या कर दी। उसने उसको चार गोली मारी थी। थाना चांदनी बाग पुलिस ने भाई सुरेंद्र सिंह निवासी गांव पाढ़ा करनाल की शिकायत पर सुलतान सिंह निवासी नंगला पार गांव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस को जांच के दौरान मौके से खोल और कई अन्य सबूत मिले थे। पुलिस ने आरोपी को 11 अक्तूबर 2018 को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया था। उसकी लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली थी। परिजनों ने आरोपी सुलतान के बेटे रितेश और भांजे सोनू का भी हाथ होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों को मामले में शामिल कर लिया था। पुलिस ने जांच में दोनों को बाहर निकाल दिया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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