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जहरीली शराब प्रकरण : हाईकोर्ट से आरोपी विक्रांत राणा को मिली जमानत

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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शराब बनाने के एक मामले में आरोपी विक्रांत राणा को नियमित जमानत दे दी है। यह याचिका विक्रांत राणा द्वारा दायर की गई तीसरी याचिका थी। इससे पहले, उन्होंने एक याचिका वापस ले ली गई थी, जबकि दूसरी याचिका पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। जहरीली शराब का यह मामला 9 नवंबर 2023 को मुलाना थाने में दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने विक्रांत को पुलिस द्वारा झूठा फंसाने की दलील दी तो दूसरी तरफ राज्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कोर्ट ने जमानत दी तो आरोपी भाग सकता है या गवाहों को डरा सकता है। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि विक्रांत राणा 1 साल, 9 महीने और 22 दिनों से हिरासत में है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य मामलों में शामिल होने को जमानत से इनकार करने का आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने विक्रांत राणा को जमानत दे दी और उन्हें संबंधित कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत और जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी कपिल पंडित और अंकित उर्फ मोगली, कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर धनाैरा गांव में एक पुरानी फैक्ट्री में अवैध तरीके से देसी शराब बना रहे हैं। दबिश के दौरान, पुलिस ने खाली शराब की बोतलें, छह बोतलें नकली शराब, ताजा माल्टा लिखे रेपर, एक इलेक्ट्रिक मशीन और कई प्लास्टिक ड्रम बरामद किए थे। इस मामले में विक्रांत राणा को सह आरोपी बनाया गया था। इसमें नकली शराब की आपूर्ति करने के आरोप लगे थे। उसे 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
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