पानीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट ने 15 साल की किशोरी का अपहरण व धमकी देकर दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक दीपक को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी ने पहले किशोरी को अपने घर में बुलाया और डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे मथुरा के एक होटल में ले जाकर यौन शोषण किया। अदालत ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसे जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
ये था मामला
मामले के अनुसार, एक व्यक्ति ने 29 दिसंबर 2022 को तहसील कैंप थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि दीपक उनकी 15 साल की बेटी को बहलाकर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की। छह जनवरी 2023 को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। अपने बयान में किशोरी ने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाले दीपक ने उसे एक दिन अपने घर पर बुलाया और डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद 29 तारीख उसने उसे देवी लाल पार्क में बुलाया। जहां से वह उसे मथुरा अपने दोस्त के घर पर ले गया। दोस्त को बताया कि वह उसकी बहन है और घूमने के लिए आए हैं। इसके बाद मथुरा के एक होटल में भी उसके साथ दुष्कर्म किया।
पैसे खत्म होने के बाद वह उसे लेकर वापस पानीपत आ गया और रिफाइनरी पुल के नीचे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने प्राथमिकी में पोक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही किशोरी का मेडिकल कराकर डीएनए सैंपल लेकर जांच को भेज दिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को अपहरण, धमकी देने, दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट और एससी एसटी एक्ट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
20 गवाह और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर हुई सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले में किशोरी, उसके पिता समेत 20 गवाहों की गवाही कराई। साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही डीएनए की जांच रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश की गई। डीएनए जांच रिपोर्ट मैच होने पर अदालत से सभी सबूतों को सजा के लिए पर्याप्त मानते हुए दीपक को सजा सुनाई।