अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार भानखाड़ की अदालत ने डकैती डालने और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा और 6 हजार रुपये जुर्माना ने की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार 2014 में समालखा के गांव हथवाला में डकैती हुई थी। डकैती का आरोप देसराज कॉलोनी निवासी अमनदीप पर था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली की डकैती का आरोपी अमनदीप कैराना की तरफ से आने वाला है। पुलिस ने नाका लगा दिया। अमनदीप आया लेकिन पुलिस को देख उन पर फायरिंग करते हुए गांव तामशाबाद की तरफ भाग गया।पुलिस ने पीछा करते हुए उसे हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को अदालत ने 5 साल कैद और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।