पानीपत।पंचायती राज चुनाव को लेकर जिले के लिए नियुक्त किए गए चुनाव पर्यवेक्षक आईएएस नरहरि सिंह बांगड़ बुधवार को पहुंच गए हैं। यहां पहुंचने पर जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त सुशील सारवान ने उनका स्वागत किया। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे रोहतक के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक और अर्बन एस्टेट रोहतक के अतिरिक्त निदेशक नरहरि सिंह बांगड़ ने उपायुक्त सुशील सारवान से चुनावी तैयारियों के संबंध में चर्चा की और व्यवस्थाओं को समझा। उपायुक्त ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन की निगरानी और नियमानुसार मतदान की प्रक्रिया को संपन्न बनाने के लिए इन्हें प्रयवेक्षक नियुक्त किया गया है।
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मतदान की सौ मीटर परिधि में धारा 144 रहेगी लागू-
उपायुक्त सुशील सारवान ने जिले में 30 अक्तूबर और 2 नवंबर को आयोजित पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने और जिला में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्थापित करने के चलते दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार (मतदान करने वाले मतदाताओं को छोड़कर)मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरह के टेलीफोन जिनमें सेल्यूलर, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस इत्यादि को लाने और ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।