सनौली। छाजपुर खुर्द गांव के पंच कुलदीप को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। उन पर एसडीएम समालखा के न्यायालय में केस चल रहा था।
इसमें थाना सनौली खुर्द में कुलदीप पंच के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को एक केस दर्ज किया था। इस मामले में एसडीएम समालखा कोर्ट में 20 जुलाई 2023 के आधार पर कुलदीप को बिना परमिट शराब बेचने का आरोपी पाया गया। वे हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत दोषी पाए गए। उक्त तथ्योंं के आधार पर उपायुक्त ने हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम के तहत पंच कुलदीप को निलंबित करने के आदेश पारित दिए हैं। उनको पंचायत से संबंधित रिकार्ड भी जमा कराने के आदेश दिए हैं।