पानीपत। ऑनलाइन हॉली-डे पैकेज के नाम पर उपभोक्ता से पैसे लेकर वादा की गई सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को फटकार लगाई है। आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता से लिए 47 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं।
पानीपत निवासी जतिन ने जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने पार्क रॉयल होली-डे कंपनी से तीन वर्ष का पैकेज लिया था। कंपनी ने 47 हजार रुपये लेकर पुरी और दार्जिलिंग में पांच सितारा होटल में ठहरने तथा टूर पैकेज की सुविधा देने का वादा किया था।
याचिका के अनुसार, यात्रा के समय कंनी ने वादे के अनुरूप होटल बुकिंग नहीं कराई। जब उन्होंने बुकिंग कराने के लिए कहा तो कंपनी की ओर से घटिया होटल ऑफर किए गए। इससे परेशान होकर उन्हें अपनी जेब से करीब 30 हजार रुपये खर्च कर होटल की व्यवस्था करनी पड़ी।मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा ने की। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग ने एकतरफा सुनवाई करते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने कंपनी को 47,499 रुपये की राशि नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। मानसिक उत्पीड़न के लिए 11 हजार मुआवजा और 5,500 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने के आदेश दिए। ब्यूरो