माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। नील गाय के सामने आने से क्षतिग्रस्त हुई कार का बीमा क्लेम खारिज करना कंपनी को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को 4.53 लाख रुपये का क्लेम 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना और 5500 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में देने का भी निर्देश दिया गया है।
गांव सौंधापुर निवासी मुकेश कुमार सैनी की महिंद्रा एक्सयूवी-500 कार का 10 फरवरी 2019 को पानीपत-जींद रोड पर हादसा हो गया था। अचानक नील गाय के सामने आ जाने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकरा गई और पलट गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे के बाद वाहन मालिक ने बीमा कंपनी को सूचना दी। सर्वेयर ने मौके पर जांच कर वाहन को ‘टोटल लॉस’ घोषित किया, लेकिन इसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया।
आयोग ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच की। आयोग ने पाया कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था और बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम देय था। आयोग ने स्पष्ट किया कि सर्वेयर की रिपोर्ट को बिना ठोस कारण के खारिज नहीं किया जा सकता।
आयोग के अनुसार वाहन की बीमित राशि छह लाख रुपये थी। इसमें स्क्रैप वैल्यू और अन्य कटौतियां घटाने के बाद 4.53 लाख रुपये की राशि बनती है, जिसका भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।