पानीपत। देश में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए अब सरकार और प्रशासन के साथ न्यायालय की तरफ से भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में चलने वाले चार पहिया वाहनों के फ्रंट ग्लास यानी सामने वाले शीशे पर ईंधन का स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। अगर आपको वाहन पर ईंधन स्टीकर नहीं है तो आरटीए आपके वाहन का चालान करेगा।
उल्लेखनीय है कि पहली बार में ये चालान 500 रुपये होगा। दूसरी बार में ये चालान दोगुना यानी हजार रुपये किया जाएगा। इसमें ध्यान देना होगा कि अगर आपका वाहन डीजल इंजन संचालित है तो संतरी रंग का स्टीकर, पेट्रोल एवं सीएनजी इंजन संचालित है तो स्टीकर हलके नीले यानी लाइट ब्लू रंग का होगा। अन्य प्रकार के ईंधन संचालित वाहनों पर ग्रे यानी आसमानी रंग का स्टीकर लगेगा। अगर वाहन बैटरी संचालित है तो इस पर किसी प्रकार के स्टीकर की जरूरत नहीं होगी।
ये स्टीकर आपको आपकी गाड़ी के डीलर एवं एजेंसी से मिलेगा। हालांकि नया वाहन खरीदने पर एचएसआरपी नंबर प्लेट के साथ ये स्टीकर दिया जाता है। जिसे कुछ लोग अपनी गाड़ी पर लगवा लेते हैं तो कुछ नहीं। इसे लेने के लिए नंबर प्लेट की वेबसाइट, ऑनलाइन आवेदन या डीलर से भी संपर्क किया जा सकता है।
दूसरी ओर प्रदेश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल ईंधन संचालित वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर ऐसा कोई वाहन सड़कों पर संचालित मिला तो आरटीए उसे जब्त कर लेगा। अब तक आरटीए ने पिछले तीन सालों में ऐसे 855 वाहनों को जब्त करने का काम किया है। 2022 में आरटीए ने मियाद पूरी करने वाले 186 वाहनों को, 2023 में 401 वाहनों को और 2024 में अब तक 268 वाहनों को जब्त करने का काम किया है।
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स्क्रैप में पुराना वाहन देने पर मिलेगी छूट
खास बात ये है कि अगर आप अपने पुराने वाहन को पंजीकृत डीलर को स्क्रैप के लिए देते हैं तो आपको सरकार की ओर से नया वाहन खरीदने पर छूट भी मिलेगी। पंजीकृत स्क्रैप डीलर आपको पुरानी गाड़ी देने पर एक प्रमाण पत्र देगा। इसे दिखाने पर नई गाड़ी की आरसी पर आपको 10 प्रतिशत और पंजीकरण फीस आपको 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हैरानी की बात ये है कि शहर में अब तक एक भी वैध पंजीकृत स्क्रैप डीलर नहीं है। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। उनको पूरा करने वालों को ही डीलर का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके लिए डीलर को येलो जोन में आने वाले एरिया में कम से कम एक एकड़ भूमि और इस काम को अनुभव दिखाना होगा। इसके लिए मुख्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। फिलहाल वैध पंजीकृत डीलर को पुरानी गाड़ी देने के लिए लोग दिल्ली या सोनीपत जैसे शहरों का रुख कर रहे हैं।
वर्जन:
10 साल पुराना डीजल वाहन, 15 साल पुरानी पेट्रोल वाहन सड़कों पर मिला तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सभी वाहनों पर ईंधन स्टीकर अनिवार्य होना चाहिए। ये स्टीकर न मिलने पर गाड़ी का चालान किया जाएगा। इसके लिए आरटीए ने पूरी तैयारी कर ली है।
राजेश मलिक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, आरटीए।