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Panipat News: एनएचएआई ने कब्जा हटाने के लिए दिया चार दिन का समय

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एनएएचआई पर कब्जा हटाती जेसीबी। संवाद
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समालखा। भापरा मोड स्थित एक अनाधिकृत दुकान पर शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीओ पंचायती राज राजकमल शर्मा पुलिस बल और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ पहुंचे। अनाधिकृत दुकान के मालिक की ओर से पहुंचे अधिवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि दुकान के मामले में कोर्ट में केस चला हुआ है, इसमें उपायुक्त, एनएचएआई और दुकान मालिक को पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान के लिए करोड़ों रुपये देकर लाइसेंस लिया हुआ है। यह ठेका पिछले करीब चार साल से बना हुआ है। अब चार साल बाद इस पर कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।
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एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि सड़क से अनाधिकृत दुकान की निशानदेही कर निशान लगाया है। दुकान मालिक को कब्जे को स्वयं हटाने के लिए चार दिन का समय दिया है। चार दिनों में कब्जा नहीं हटाया तो दोबारा कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार दुकान मालिक स्वयं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अनधिकृत कब्जा करने वालों को 26 नवंबर 2025 को प्राधिकरण के प्रशासक ने यह नोटिस जारी किया था। नोटिस को करीब दो माह होने बाद कार्रवाई की गई।
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