पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत सनौली रोड पर शिव चौक पर रानी महल निवासी सुनील की हत्या के दोषी आनंद को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 19 अक्तूबर को किला थाना क्षेत्र के रानी महल निवासी ओमप्रकाश ने थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके छोटे बेटे सुनील 26 मजदूरी करते थे। 18 अक्तूबर की रात को वह अमन के डीजे पर काम करने के लिए गए थे। सुबह करीब तीन बजे कॉलोनी के ही आनंद ने उन्हें सूचना दी कि सुनील शिव चौक पर मिठाई की दुकान के सामने खून से लथपथ हालत में पड़ा है। जिस पर वह तुरंत ही मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनील की सिर में ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। शक होने पर पुलिस ने आनंद से पूछताछ की थी। सख्ती से पूछताछ के बाद उसने हत्या करना स्वीकार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत से आनंद को दोषी करार दिया। मंगलवार को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने सुनाई है।