पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वानी गोपाल शर्मा ने जन्मदिन की पार्टी में युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी दीपक को चार साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटने के आदेश दिए हैं।
गोपाल कॉलोनी के राहुल ने पुराना औद्योगिक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह मजदूरी करते हें। 26 मई 2024 को 11 बजे वह अपने जन्मदिन पर अपने दोस्त राहुल, विकास, दीपक और दिनेश के साथ पार्टी कर रहे थे। इसी बीच गोपाल कॉलोनी का ही दीपक वहां पहुंच गया और उनके दोस्त दीपक पर बर्फ तोड़ने वाले सूएं से हमला कर दिया। जिससे दीपक घायल हो गया। घायल दीपक काे अस्पताल पहुंचाया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वानी गोपाल शर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 17 गवाह पेश किए गए। गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर दोषी को चार साल की सजा सुनाई गई। ब्यूरो