माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। शादी करने का झांसा देकर नाबालिग को बहलाकर ले जाने के आरोपी मोनू को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी को पांच साल की कैद ओर 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 8 जुलाई 2023 काे सनाैली थाना में एक महिला ने शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसके पांच बच्चे हैं। 8 जुलाई काे खेत में धान लगाकर घर पहुंची ताे उसे दूसरे नंबर की बेटी नहीं मिली। इसके बाद से ही उसकी बेटी का कोई पता नहीं चला।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की। 10 जुलाई काे पुलिस ने नाबालिग काे बरामद कर लिया और अगले दिन उसकी काउंसिलिंग कराई, जिसमें किशोरी ने मोनू पर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने के आरोप लगाए। पुलिस ने मोनू निवासी खानपुर को गिरफ्तार कर लिया।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और किशोरी की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।