पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने थाना किला क्षेत्र में शिव चौक पर अक्तूबर 2021 की रात को युवक की सिर में ईंट मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी आनंद ने मामूली बात पर हुए विवाद की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। अदालत सजा पर फैसला 27 जनवरी को लेगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 19 अक्तूबर को किला थाना क्षेत्र के रानी महल निवासी ओमप्रकाश ने थाने में शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनके छोटे बेटे 26 साल के सुनील मजदूरी करते थे। 18 अक्तूबर की रात को वह अमन के डीजे पर काम करने के लिए गए थे। सुबह करीब तीन बजे कॉलोनी के ही आनंद ने उन्हें सूचना दी कि सुनील शिव चौक पर मिठाई की दुकान के सामने खून से लथपथ हालत में पड़ा है। जिस पर वह तुरंत ही मौके पर पहुंचे तो देखा कि सुनील की सिर में ईंट मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
शक के आधार पर सूचना देने वाले आनंद से भी पूछताछ की गई। शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बताया कि उसका मृतक सुनील के साथ किसी बात पर विवाद हुआ था। उसी की रंजिश में उसने सिर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।