पानीपत। होली के दिन 2021 में देशराज कॉलोनी में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने व दूसरे पर जानलेवा हमले के दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इनमें से 10-10 हजार रुपये घायल व 50-50 हजार रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाएंगे। जुर्माना न देने पर दोषियों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। 17 गवाहों की गवाही पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेंद्र सिंघल की अदालत ने तीन साल सात माह बाद अपना फैसला सुनाया है।
अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि 29 मार्च 2021 को वधावाराम कॉलोनी निवासी राजबीर ने किला थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि होली के दिन वह अपने मौसा हीरा लाल व कॉलोनी के ही दोस्त मुकेश के साथ डाबर कॉलोनी में अपने दोस्त पवन के घर गया था। वहां होली खेलकर वह चारों मोटरसाइकिल पर वापस अपने घर वधावाराम कॉलोनी में आ रहे थे। दोपहर तीन बजे देशराज काॅलोनी में सामने से आ रही मोटरसाइकिल को उनकी मोटरसाइकिल की साइड लगी। इसी बात पर मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक उनसे झगड़ा करने लगे। इन युवकों ने मुकेश व पवन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी लोगों की भीड़ देखकर वहां से फरार हो गए। वह दोनों को जिला नागरिक अस्पताल में लेकर गया। जहां डॉक्टरों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। पवन इलाज के बाद ठीक हो गया था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी खजूर निवासी सिद्धार्थ व विजय नगर निवासी अजय को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को इनको दोषी करार दिया गया। वीरवार को इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।