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Panipat News: ममेरे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद

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पानीपत। सेक्टर 29 पार्ट टू स्थित एक डाई हाउस में श्रमिक ममेरे भाई की कैंची घोंपकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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दोषी पर अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर चार माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेंद्र कुमार सिंघल ने दोषी पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाते हुए यह राशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए हैं। ढाई साल चली मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
बिहार के गोपालगंज जिले के गांव कतालपुर निवासी शहाबुद्दीन ने 30 जुलाई, 2022 सेक्टर 29 थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने भाई हासमुद्दीन व पिता अलाउद्दीन हक के साथ सेक्टर 29 पार्ट टू स्थित डाई हाउस में रहता है।
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वह तीनों यहीं पर काम करते हैं। उनके पास वाले कमरे में उसका फुफेरा भाई रजब हुसैन भी रहता है। हासमुद्दीन व रजबहुसैन की चार दिन पहले कहासुनी हो गई थी।
रजब हुसैन उसके भाई हासमुद्दीन ने रंजिश रख रहा था। 29 जुलाई, 2022 को हासमुद्दीन फैक्ट्री में सो रहा था। रात को डेढ़ बजे रजब हुसैन ने हासमुद्दीन पर कैंची व चाकू से हमला कर दिया था। जिसमें हासमुद्दीन की मौत हो गई।
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यह पूरी वारदात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। आरोपी रजब हुसैन यहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में आरोपी रजब हुसैन पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से चाकू व कैंची बरामद कर ली थी। अब हासमुद्दीन की हत्या के दोष में रजब हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

कुरुक्षेत्र। एलएनजेपी अस्पताल में बनाया गया आईसालेशन वार्ड। संवाद

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