पानीपत। दहेज हत्या के दोषी पति को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय के वर्मा ने लगभग चार साल चली मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है।
गांव चिढाव निवासी रघुबीर ने तीन मई 2019 को सदर पुलिस थाना में दी शिकायत में बताया था कि उसने अपनी बेटी नीलम की शादी गांव बड़ौली के पंकज उर्फ छोटू के साथ की थी। शादी के बाद से ही पंकज उसकी बेटी नीलम को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उनसे एक लाख रुपये की मांग की जा रही थी। इसके लिए नीलम के साथ मारपीट की जाती थी। उसने अपनी बेटी के खातिर पंकज को 50 हजार रुपये भी दिए थे। बावजूद इसके नीलम के साथ प्रताड़ना कम नहीं हुई। इसी से परेशान होकर नीलम ने तीन मई 2019 को कमरे में पंखे पर चुन्नी के साथ फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में पति पंकज पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।