पानीपत। बिना किसी ठोस कारण के सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार का क्लेम खारिज करना बीमा कंपनी को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को को छह प्रतिशत ब्याज के साथ क्लेम की धनराशि 19 हजार रुपये वापस करने के आदेश दिए, साथ ही कंपनी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सैनी कॉलोनी के राम मेहर सिंह ने आयोग में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि उसने बजाज कंपनी से कार का बीमा कराया था। अप्रैल 2024 को घरौंडा टोल प्लाजा के पास सड़क हादसे में उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ठीक कराने के लिए करीब 19 हजार रुपये खर्च आया। बीमा कंपनी की सर्वे टीम ने हादसे का सर्वे किया इसके बावजूद भी कंपनी ने क्लेम का भुगतान करने से इन्कार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन डॉ. आरके डोगरा ने माना कि बीमा कंपनी ने बिना किसी ठोस कारण क्लेम खारिज किया था। आयोग ने कंपनी को क्लेम के 19025 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए, साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए पांच हजार रुपये व खर्च के तौर पर 5,500 रुपये भी देने के आदेश दिए।