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Panipat News: बीमा कंपनी क्लेम देने से मुकरी, अब आयोग ने दिया भुगतान का आदेश

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पानीपत। कोरोना रक्षक हेल्थ पॉलिसी कराने के बाद कोरोना संक्रमित होने पर युवक को कंपनी ने ढाई लाख क्लेम देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में न्याय की गुहार लगाई। दो साल बाद अब जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के चेयरमैन जेआर चौहान ने कंपनी को ढाई लाख रुपये चुकाने के आदेश दिए हैं। वहीं मानसिक प्रताड़ना देने पर कंपनी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मुकदमेबाजी में लगे 5500 रुपये भी कंपनी को चुकाने होंगे।
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इसराना गांव निवासी दीपक ने बताया कि उसने नौ अक्तूबर 2020 को कंपनी से 6126 रुपये खर्च कर ढाई लाख रुपये की कोरोना रक्षक पाॅलिसी कराई थी। पॉलिसी खरीदते समय उसे कहा गया था कि कंपनी का यह उत्पाद विशेष रूप से कोरोना रोगियों को कवर करने के लिए है, जिसके लिए दावे की प्रतिपूर्ति के लिए उपचार के बाद अधिक औपचारिकताओं और तकनीकी की आवश्यकता नहीं है। एक बार बीमित व्यक्ति को किसी भी सरकारी अधिकृत केंद्र द्वारा कोरोना पॉजिटिव पाया गया और मरीज को लगातार 72 घंटे की अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो कंपनी बीमित व्यक्ति को बीमा राशि के 100 प्रतिशत लाभ का भुगतान करेगी। दीपक ने बताया कि 18 जनवरी 2021 में सिविल अस्पताल में कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण किया गया और उसका नमूना लिया गया। 20 जनवरी को नमूना सकारात्मक पाया गया। जिसके बाद उसे 20 जनवरी को सिविल अस्पताल पानीपत में भर्ती किया गया। जहां उसका इलाज चला। वह 20 से 26 जनवरी तक अस्पताल में भर्ती रहा। घर आने के बाद वह आठ दिन तक अलगाव में रहा। इसके बाद उसने बीमा कंपनी से पाॅलिसी के तहत ढाई लाख रुपये का दावा किया और सभी दस्तावेज पेश किए, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। उसने नौ अक्तूबर 2021 को मेल भेजी, लेकिन कंपनी ने दावे को पारित करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद उसने उपभोक्ता आयोग में अपनी याचिका लगाई थी।
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