फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Panipat News: एसएचओ और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

विज्ञापन
विज्ञापन
पानीपत। जनवरी माह में महराना स्थित ट्रांसपोर्टर सी सुबरमण्यम पर फायरिंग के आरोपियों के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में चालान पेश न करने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसराना थाना प्रभारी और जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बोर्ड ने एसपी को पत्र लिखकर इस मामले में विभागीय जांच कर कार्रवाई करने को कहा। बोर्ड ने माना कि चालान पेश न करने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
विज्ञापन

इसराना थाना क्षेत्र के जौंधन गांव में 28 जनवरी को बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिसमें दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए थे। वहीं, एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया था। नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई जुवेलाइन जस्टिस बोर्ड में चल रही है। सुनवाई के बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनित लिंबा ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ चालान पेश नहीं किया। जिस कारण दो आरोपियों को जमानत मिल गई। इसके साथ-साथ जुवेनाइल कोर्ट में भी समय पर चालान पेश नहीं हुआ। निर्धारित समय में चालान पेश न होने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि ऐसी कार्यशैली न केवल न्याय में देरी का कारण बनती है, बल्कि आमजन के न्यायिक प्रणाली पर विश्वास को भी कमजोर करती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें