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Panipat News: चरस तस्कर को आठ साल की कैद

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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की एनडीपीएस एक्ट अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी नारायणा गांव के श्याम को दोषी करार दिया है। बुधवार को अदालत ने दोषी को आठ साल की कैद और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 7 मार्च 2020 को एएसआई विनोद कुमार ने चांदनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ सनौली रोड पर उग्रा खेड़ी गांव में स्कूल के पास गश्त कर रहे थे। उसी समय सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर चरस की खेप लेकर आएगा।
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सूचना पर पुलिस टीम ने वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ देर के बाद मोटरसाइकिल पर एक युवक आता दिखाई दिया। टीम ने आरोपी युवक श्याम को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो 800 ग्राम चरस मिली।
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उसने बताया कि वह टीडीआई में किराये पर रहता है और यूपी से कपड़े खरीदकर उत्तराखंड में बेचता है। उसकी ससुराल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। जहां रविंद्र नाम के एक युवक से उसकी मुलाकात की। उसने कहा था कि हरियाणा में चरस महंगी बिकती है। वह उत्तराखंड से चरस लेकर हरियाणा में बेचेगा तो उसे काफी फायदा होगा। इस पर उसने 800 ग्राम चरस 15 हजार रुपये में खरीदी थी। आरोपी के खिलाफ चांदनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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