पानीपत। एडीजे योगेश चौधरी की विशेष अदालत (एनडीपीएस एक्ट) ने गांजा तस्करी के आरोपी ओमप्रकाश को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को चार साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
साथ ही जुर्माना जमा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। लोक अभियोजक कुलदीप सिंह ढुल ने बताया तीन सितंबर 2018 को एनडीपीएस स्टाफ में तैनात एसआई हरनारायण ने थाना सेक्टर-29 में मुकदमा दर्ज कराया था।
उनका कहना था कि वह अपने साथियों के साथ गश्त पर थे। उसी समय फलौरा फैक्टरी के पास हाथ में कट्टा लेकर एक व्यक्ति को आता दिखाई दिया। उसे रुकने को कहा तो वह पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसके बाद टीम ने दबिश देकर उसे काबू कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम ओमप्रकाश उर्फ गुड्डू निवासी मांडा थाना मांडा जिला प्रयागराज हाल निवासी दिलबाग कॉलोनी फ्लौरा चौक सेक्टर-29 बताया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तीन किग्रा गांजा बरामद किया। ओमप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेज दिया।
मुकदमे की तफ्तीश के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। ब्यूरो