पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशा तस्करी के दोषी शाहरुख को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए। इस मामले में एक अन्य आरोपी वीरू उर्फ पिंटू के फरार होने के कारण उसकी फाइल को सुरक्षित किया गया है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आठ अगस्त 2020 को गुरुग्राम एसटीएफ की टीम ने जिला सचिवालय के सामने पुल के नीचे से एक नशा तस्कर शाहरुख निवासी सिवाह को गिरफ्तार किया था। आरोपी के कब्जे से कार में रखी 8.40 किग्रा गांजा पत्ती बरामद की थी। शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की गई।
पूछताछ में एक अन्य आरोपी वीरू उर्फ पींटू का नाम सामने आया। पुलिस ने दोनों को अदालत के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वह दिल्ली से गांजा की खेप लेकर आए थे।
उप जिला न्यायवादी कुलदीप सिंह ढुल ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान शाहरुख को नशा तस्करी करने का दोषी माना गया। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसकी कार को भी सरकार के हक में जब्त करने के आदेश दिए। वहीं अभी पींटू फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी होने तक उसके खिलाफ जारी आदेश सुरक्षित रखे गए हैं।