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Panipat News: आज से तत्काल योजना में समस्याओं का करा सकेंगे समाधान

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पानीपत। शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब नगर निगम तत्काल योजना में समस्याओं का समाधान करेगा। जिन शहरवासियों की संपत्ति कर आईडी में त्रुटियां हैं अब उनको निगम के चक्कर काटने या ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग निगम में अपने असल दस्तावेज ले जाकर केवल पांच से दस मिनट में अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इसके अलावा पुराना बकाया टैक्स जमा करवाने और संपत्ति के स्वयं सत्यापन पर सरकार की ओर से दी जा रही छूट का लाभ भी ले सकते हैं।
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उल्लेखनीय है कि सरकार की तत्काल समाधान योजना में किसी भी संपत्ति कर की त्रुटि को ठीक करने के लिए दो कार्यदिवस का समय निर्धारित किया जाता है। इसके लिए एक हजार रुपये का शुल्क भी देय है। शहरवासियों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए निगम अधिकारियों ने असल दस्तावेजों को देख तुंरत मौके पर ही संपत्ति कर को सुधारने का फैसला किया है।

उल्लेखनीय है कि अब तक संपत्ति कर आईडी की त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए निकाय की ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जाती थी। जिसकी त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए शहर के लोगों को कई कई माह तक इंतजार करना पड़ता था और निगम के चक्कर काटने पड़ते थे। इसका फायदा शहर के दलाल भी उठाते थे। अब लोगों को सालों पुरानी जटिल समस्या का चंद मिनटों में समाधान मिलने जा रहा है।
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दोनों कार्यालयों में बैठेंगी टीमें
निगम अधिकारियों ने लोगों को तुंरत समाधान देने के लिए ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स निगम कार्यालय के बेसमेंट और पालिका बाजार निगम कार्यालय के कमरा नंबर एक और दो में कुल 16 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इनमें से आठ लोग दस्तोवजों की जांच और इनको ऑनलाइन अपलोड करेंगे। बाकी के आठ लोग इनकी त्रुटियों को ठीक करने का काम करेंगे। दस्तावेज अपलोड होते ही वेरिफिकेशन के साथ त्रुटियों को ठीक कर दिया जाएगा।

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ये लाने होंगे असल दस्तावेज
त्रुटियां ठीक कराने के लिए संपत्ति की सेल डीड, कन्वेंस डीड, ट्रांसफर डीड या अलॉटमेंट पत्र में से कोई एक असल दस्तोवज लाना होगा। संपत्ति मालिक की जानकारी दुरुस्त कराने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी लानी होगी। इन्हीं दस्तोवेजों से मोबाइल नंबर भी अपडेट हो जाएगा। इसके साथ संपत्ति के वैध दस्तोवज, फोटो, एरिया, कैटेगरी के बारे में भी बताना होगा।


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29 फरवरी तक मिलेगी टैक्स में भी छूट:
शहरी क्षेत्र में स्थित प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट है। वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट है। इसके लिए संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करनी होगी। इसके अलावा सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट दी जाएगी। उनके बकाया का भुगतान भी 29 फरवरी तक करना होगा।

वर्जन:
असल दस्तोवज दिखाएं, तुंरत समाधान और छूट पाएं : निगम
शहर के वे सभी संपत्ति मालिक जिनकी संपत्ति कर आईडी में त्रुटियां हैं निगम में अपने असल दस्तावेज दिखाकर अपनी संपत्ति की त्रुटियों को मौके पर ही ठीक करवा सकते हैं। वहीं, 29 फरवरी तक टैक्स भरने पर सरकार की छूट की योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। निगम ये सेवाएं मंगलवार से शुरू करने जा रहा है।
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कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम।
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