पानीपत। सिवाह स्थित मंजू कॉलोनी में अपने बेटे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले पिता शंकरलाल को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की अदालत ने सुनाया है। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है, जुर्माना न देने दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी राजेश चौधरी ने बताया कि 13 अप्रैल 2019 को किशनपुरा चौकी पुलिस को दी शिकायत में कमलेश ने बताया था कि 12 अप्रैल की रात की एक बजे उसका पति शंकर लाल घर आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा। वह पति की काबू में नहीं आई तो उसने कमरे में सो रहे बेटे नन्हें के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया। वह बेटे को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने बेटे को 50 प्रतिशत झुलसा हुआ बताया और रेफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी शंकर लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।