पानीपत। उद्घोषणा के बावजूद भी आरोपी के अदालत में पेश नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अदालत से आरोपी के खिलाफ थाना चांदनीबाग में बीएनएस की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए। आरोपी अनिल के खिलाफ जेएमआईसी आदित्य जैन की अदालत में सुनवाई चल रही है। आरोपी लगातार अदालत से गैरहाजिर है। जिस कारण 18 अक्तूबर को आरोपी के खिलाफ उद्घोषणा की गई थी, इसके बावजूद भी वह अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। जिस पर अदालत ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए आरोपी अनिल को भगोड़ा घोषित कर दिया, साथ ही उसके खिलाफ थाना चांदनीबाग में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने 17 जनवरी को आरोपी की संपत्ति की सूचना अदालत में दाखिल करने के आदेश दिए हैं।