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Panipat News: सनौली रोड व हाईवे पर भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद

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जीटी रोड पर कांवड़ लेकर जाते कांवड़िए। संवाद
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला प्रशासन और पुलिस ने सावन महीने में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए कमर कस ली है। जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान साउंड सिस्टम एक तय आवाज में चलाने होंगे। दिन के समय 55 और रात को 45 डीबी पर डीजे बजाया जा सकेगा। साथ ही यात्रा के दौरान लाठी व हॉकी पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
समाजसेवियों को कांवड़ सेवा शिविर सड़क से 60 मीटर दूर लगाने होंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। कांवड़ मेला 30 जुलाई को शुरू होगा और यह 11 अगस्त तक जारी रहेगा। जिलाधीश डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने आमजन में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कड़े आदेश जारी किए हैं।
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आदेशानुसार 30 जुलाई से 11 अगस्त तक जिले की सीमा के भीतर डीजे और वाहनों पर लगे साउंड सिस्टम का उपयोग निर्धारित सीमा में ही करना होगा। दिन के समय अधिकतम 55 डीबी) और रात के समय 45 डीबी की सीमा तय की गई है। इससे अधिक तेज आवाज में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला सचिवालय सभागार में उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह और नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज यादव ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। कांवड़ मार्गों पर लटकते बिजली के तारों को दुरुस्त करने और सड़कों के गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए।
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नगर निगम को कांवड़ मार्गों पर सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था करनी होगी। संवेदनशील स्थानों पर एंबुलेंस और मेडिकल टीमों की 24 घंटे तैनाती रहेगी। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बैरियर और रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाएंगे।
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