पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश याेगेश चाैधरी की एनडीपीएस स्पेशल फास्ट ट्रैक काेर्ट ने नशा तस्करी के दोष्ही माचल प्रदेश के सिरामौर के ट्रक चालक धर्म सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अंबाला एसटीएफ यूनिट ने दोषी के ट्रक से 1 किलाे 300 ग्राम अफीम बरामद की थी।
अंबाला एसटीएफ यूनिट के जांच अधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया था कि वह 11 जुलाई 2020 काे अपनी टीम के साथ पानीपत में गांव सिवाह के पास चाै. देवीलाल मैमाेरियल कन्या पीजी काॅलेज के पास थे। उनको सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश के सिरमाैर जिले के धर्म सिंह अफीम बेचते हैं। वह मध्यप्रदेश से ट्रक में केले लाेड कर पानीपत से हाेते हुए शामली जाएगा। वह इस बार केले की आढ़ में नशा लेकर जा रहा है। पुलिस टीम ने नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद एक ट्रक को रुकवाकर चालक का नाम पूछा। उसने अपनी पहचान धर्मसिंह निवासी हिमाचल प्रदेश के रूप में बताई। ट्रक की तलाशी ली ताे केबिन से एक डिब्बे में 1 किलाे 300 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।