माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की चुनाव कमेटी ने जिला बार एसोसिएशन की मतदाता सूची में 149 अधिवक्ताओं के मताधिकार पर आपत्ति लगाई है। इनमें से कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके दूसरे जिलों में भी वोट हैं। वहीं 74 मतदाताओं ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम का सर्टिफिकेट नहीं है। इन सभी मतदाताओं को एनओसी और सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए समय दिया गया है। एनओसी न मिलने पर वोट काट दिए जाएंगे।
जिला बार एसोसिएशन ने 2627 मतदाताओं की सूची तैयार कर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की चुनाव कमेटी को भेजी थी। चुनाव कमेटी ने मतदाता सूची की स्क्रीनिंग की। जिसमें 74 वोट ऐसे पाए गए जिनका ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम का सर्टिफिकेट अपडेट नहीं था। वहीं 75 अधिवक्ताओं के नाम दूसरे जिलों की मतदाता सूची में भी शामिल हैं, जबकि नियम के अनुसार एक अधिवक्ता एक ही बार में मतदान का अधिकार रख सकता है।
ऐसे में इन सभी नामों की सूची जिला बार एसोसिएशन को भेजी गई है। सूची में शामिल सभी अधिवक्ताओं से सर्टिफिकेट की अपडेट और दूसरे जिलों की एनओसी मांगी गई है। सर्टिफिकेट और एनओसी नहीं मिलने पर वोट काट दिए जाएंगे। मंगलवार को अधिवक्ताओं के बीच इसी बात की चर्चा रही। जिनके नाम सूची में शामिल हैं वह अपने वोट दुरुस्त कराने के लिए चुनाव अधिकारी से संपर्क करते रहे।
एक महिला दावेदार की वोट पर भी संशय
बार एसोसिएशन के चुनाव में दावेदारी कर रही एक महिला दावेदार की वोट भी संशय पैदा हो गया है। दावेदार का नाम सूची में शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने अपने वोट को दुरुस्त कराने के लिए दिनभर प्रयास किए।
-वर्जन
बार काउंसिल द्वारा सूची भेजी गई है। जिसमें 149 वोट पर आपत्ति है। सभी को एनओसी और सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद मतदाता सूची को फाइनल किया जाएगा। कर्ण सिंह पानू,चुनाव अधिकारी, जिला बार एसोसिएशन।