पानीपत। निराश्रित बच्चों को प्रति माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना में व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा का निवासी होने का दस्तावेज होना चाहिए। उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि इसमें फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेज न होने पर अन्य प्रमाणपत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा का रिहायसी का हलफनामा दे सकते हैं। संवाद