माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। जिले में गुमशुदा, परित्यक्त और लावारिस बच्चों को सुरक्षित भविष्य और पारिवारिक वातावरण देने के लिए जिला बाल संरक्षण समिति व बाल कल्याण समिति ने पहल की है। 18 वर्ष तक के जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय नियमों के तहत फोस्टर केयर (पालक देखभाल) और गोद लेने (दत्तक ग्रहण) की प्रक्रिया में सहायता शुरू की है।
जिला बाल संरक्षण समिति के चेयरमैन एडवोकेट केदार दत्त ने बताया कि कुछ बच्चों के अभिभावक नहीं मिल पाते। उनके पुनर्वास तक अस्थायी रूप से इच्छुक दंपती उन्हें फोस्टर केयर के तहत अपने पास रख सकते हैं। वहीं दंपती बच्चा गोद लेना चाहते हैं और उन्हें प्रक्रिया में कोई परेशानी आ रही है, उन्हें समिति द्वारा काउंसलिंग व मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक वीरवार को सुबह नौ से सायं पांच बजे तक काउंसलिंग दी जाएगी। दंपती लघु सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 0180-2641574, 2642574 और 9255644002 पर भी जानकारी ली जा सकती है।