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एसडी सोसायटी के चुनाव पर रोक, जांच के लिए अधिकारी नियुक्त

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जिला रजिस्ट्रार फर्म ने एसडी एजुकेशन सोसायटी के चुनावों पर रोक लगा दी है। वहीं सोसायटी मेंबर विवाद में जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। एसडी एजुकेशन सोसायटी के चुनाव तीन नवंबर को आयोजित होने थे।
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जिला रजिस्ट्रार की ओर से सोसायटी अध्यक्ष/सचिव को जारी पत्र के अनुसार एचआरआरएस अधिनियम, 2012 की धारा 39 (4) के तहत मामले के निपटारे तक सोसायटी के चुनावों रोक लगाई है। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस विषय पर सोसायटी से स्पष्टीकरण मांगा है। समाज के अध्यक्ष/सचिव को भी संबंधित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इसलिए मामले का निपटारा न होने तक सोसायटी के चुनाव पर रोक लगाई गई।
एसडी एजुकेशन सोसायटी के सदस्य विवेक गुप्ता की ओर से जिला रजिस्ट्रार को एचआरआरएस अधिनियम, 2012 की धारा 39 (6) के तहत चुनाव प्रक्रिया को रोकने की मांग को लेकर याचिका दी गई थी। सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव को उत्तर के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन वे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाए।
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क्या है एचआरआरएस अधिनियम
उप पंजीयन (4) के तहत जिला रजिस्ट्रार के समक्ष याचिका दायर की जाती है, जिला रजिस्ट्रार उप खंड (5) के तहत तुरंत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा देता है। अधिनियम के तहत पात्र सदस्यों की सूची निर्धारित करने के लिए जिला रजिस्ट्रार खुद अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी से जांच करवाता है।
एसडी एजुकेशन सोसायटी विवाद में निपटारे तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। वहीं, सोसायटी सदस्यों में जारी विवाद की जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
क्षितिज कपूर, जिला रजिस्ट्रार फर्म, पानीपत।
चार दिन पहले 22 अक्तूबर को जिला कोर्ट की ओर से सोसायटी सदस्यों के विवाद से संबंधित याचिका खारिज की गई थी। उनकी ओर से कोर्ट में चुनाव के स्टे की याचिका नहीं दी गई थी।
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विजय अग्रवाल, प्रधान, एसडी एजुकेशन सोसायटी, पानीपत।
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