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Panipat: किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और ईंट से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा, 55 हजार रुपये जुर्माना

Mon, 10 Apr 2023 11:22 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)

सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। शहर थाना क्षेत्र स्थित एक कॉलोनी में 2020 में मामला दर्ज हुआ था। 
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Demo Pic - फोटो : google
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विस्तार
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हरियाणा के पानीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास और विरोध करने पर ईंट से हमला करने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। मामला शहर थानाक्षेत्र की एक कॉलोनी का है। दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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शहर थानाक्षेत्र स्थित एक कॉलोनी की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 11 मई 2020 को रात 12 बजे लघुशंका के लिए वह घर के बाहर निकली थी। वापस लौटने लगी तो पड़ोस के गौरव ने उसका मुंह दबा लिया और उसे उठाकर कुछ दूरी पर ले गया।

वह उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। उसने शोर मचाया तो गौरव ने ईंट उठाकर उसके सिर पर मार दिया। परिजन दौड़कर आए तो उसने पुलिस में शिकायत देने पर उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसके कपड़े लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा          सजा             जुर्माना         जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा

  • पॉक्सो-4   10 साल        25 हजार             दो साल
  • पॉक्सो-8    03 साल       15 हजार             एक साल
  • 363          03 साल       15 हजार             एक साल
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