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Haryana: मॉडल से छेड़छाड़ में दोषियों को पांच साल की सजा, एक पत्रिका के संपादक और फोटोग्राफर दोषी करार

Fri, 15 Jul 2022 01:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत (हरियाणा)

सार

एक पत्रिका के संपादक और उसके फोटोग्राफर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल का कारावास और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 
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दोषी विक्रम। दोषी अभिषेक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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हरियाणा के पानीपत में एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने एक पत्रिका के संपादक और उसके फोटोग्राफर को दोषी करार दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने दोनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में मॉडल ने बताया था कि अक्तूबर 2016 में असंध रोड स्थित लतीफ गार्डन निवासी विक्रम से उसकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि वह एक पत्रिका के संपादक हैं। उन्हें अपनी पत्रिका के लिए एक मॉडल की आवश्यकता है। विक्रम ने पत्रिका के लिए फोटो शूट का ऑफर दिया।

छह माह के लिए 2.10 लाख रुपये में सौदा तय किया, जिसका एग्रीमेंट हुआ। राशि एडवांस मांगी तो विक्रम ने कहा कि वह जल्द उसे दे देगा। इस दौरान नवंबर 2016 में एक जिम मालिक नरेश के जिम में फोटोशूट के लिए गई, जहां पर उसे एक दूसरी मॉडल मिली। बातचीत में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने उसके साथ भी इकरारनामा किया है और राशि नहीं सौंपी है।
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उसके बाद जब उसे फोटो शूट के लिए सौंधापुर फार्म हाउस पर बुलाया गया, जहां पर उसने इकरारनामा के दस्तावेज और राशि मांगी तो विक्रम ने टाल मटोल की। साथ ही शराब पिलाने का दबाव बनाते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद शोर मचाने पर उसने छोड़ दिया। उसके साथ मूलरूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ और पानीपत में जाटल रोड निवासी फोटोग्राफर अभिषेक भी था। 

फोटो एडिट कर वायरल करने की भी दी थी धमकी
पीड़िता ने बताया कि आरोपी विक्रम ने उसे धमकी दी थी कि उसने छेड़छाड़ के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। 

महिला थाने में दर्ज की गई थी रिपोर्ट 
महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विक्रम और अभिषेक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी की धारा-506 के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में अब न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। 

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