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पिता व पुत्र को सात साल की जेल और 10-10 हजार जुर्माना

Mon, 24 Aug 2015 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी पिता राजेंद्र व पुत्र नरेश निवासी गांव देहरा को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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थाना समालखा में दर्ज केस के अनुसार गांव देहरा निवासी फतेह सिंह को राजेंद्र व उसके पुत्र नरेश ने 13 दिसंबर 2013 को मारपीट कर घायल कर दिया था। फतेह सिंह को गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

यहां से उसे खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया। 18 दिसंबर को समालखा पुलिस ने फतेह सिंह के बयान दर्ज किए और उसकी शिकायत पर राजेंद्र व नरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर, 21 दिसंबर को फतेह सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई।
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इसके बाद समालखा थाना पुलिस ने राजेंद्र व नरेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एडीजे डॉ. गर्ग की अदालत ने गवाहों की गवाही सुनने व थाना समालखा पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर पिता व पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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