एक स्पा मालिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
मॉल में सेक्स रैकेट चलाने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। सेक्टर-25 स्थित मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स स्कैंडल चलाने वाले एक स्पा मालिक की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद स्पा मालिक की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दूसरे स्पा मालिक को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बाकी स्पा मालिकों को जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा किया है।
मॉल में स्पा चलाने वाले मनोज निवासी सोनीपत ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने वीरवार को याचिका खारिज कर दी। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार एक अन्य स्पा मालिक प्रवीण अत्री निवासी कटेवड़ा, बवाना दिल्ली को वीरवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विदित है कि सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मोहित अग्रवाल ने 19 अगस्त को सेक्टर 25 स्थित एक मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर चार युवकों व 13 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था।
सेक्टर-25 स्थित मॉल से मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गोल्डन स्पा मालिक प्रवीण अत्री को वीरवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को एक अन्य स्पा मालिक की कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने की जानकारी मिली है। पुलिस बाकी स्पा मालिकों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पुलिस बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी।
संदीप कुमार, प्रभारी, थाना चांदनी बाग, पानीपत।