फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आपसी रंजिश के चलते पेट में कैंची घौंप कर हत्या करने के 2 दोषियों को

विज्ञापन
विज्ञापन
रंजिश के चलते हत्या करने के 3 दोषियों को 8 व 5 साल का कारावास
विज्ञापन

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एचएस दहिया ने कैंची घोंपकर युवक की हत्या करने वाले तीन दोषियों को आठ व पांच पांच साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्य दोषियों पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ना देने पर दोषी को 2 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। जबकि दूसरे दोषियों पर 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना ना देने पर इनको 1-1 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। लगभग पौने पांच साल चली मामले की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन

ये था मामला: पुलिस को दी शिकायत में पिता सुरेश शर्मा निवासी चुलकाना समालखा ने बताया था कि वो 11 जुलाई 2014 की शाम 6 बजे अपने लड़के दीपक को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था। जब वो शास्त्री कॉलोनी में पहुंचा तो वहां दीपक ने बाल कटवाने के लिए बाइक रुकवाई। दीपक बाल कटवाने के लिए बीरपाल की दुकान पर चला गया। जहां से पिता अपने बड़े बेटे विकास को लेने के लिए बाजार की ओर चले गए। कुछ देर बाद जब पिता वहां आया तो देखा कि दीपक को बिल्ला व बीरबल पकड़े हुए थे व बिल्ला के एक हाथ में बंदूक थी। इसके अलावा 2 औरतों ने दीपक को पीछे से सिर के बाल से पकड़ हुआ था। साथ ही राहुल और अरमान अपने हाथों में डंडे लिए खड़े थे। इसी दौरान बीरपाल नाई ने दीपक के पेट में कैंची घोंपकर पेट के अंदर धूमा दी। जिसकी उसकी मौत हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें