पानीपत। परिजनों ने साढ़े सत्तरह साल की किशोरी और 18 साल के युवक का निकाह तय कर दिया। रविवार को उनका निकाह होना था। जैसे ही महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता को इसका पता चला, उन्होंने विवाह रुकवा दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने अदालत में याचिका दाखिल कर अनुमति मांगी। अदालत ने भी विवाह पर रोक लगा दी। साथ ही मॉडल टाउन थाने को आदेश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह न हो। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि उनके पास निकाह का मामला आया था। जिसमें वधू की आयु 17 वर्ष छह माह और लड़के की उम्र 18 साल है।
दोनों परिवारों ने उनका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना मिली तो दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। साथ ही बाल विवाह निषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। जिसमें दोनों पक्षों ने विवाह रोकने क सहमति जताई। बाल विवाह निषेध अधिकारी ने विवाह पर रोक के लिए कोर्ट में आवेदन किया। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाल विवाह पर रोक लगा दी है। संवाद