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Panipat News: अवैध बोर्ड या डिस्प्ले का जुर्माना प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ेगा निगम

Tue, 28 Apr 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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शहर में हॉर्डिंग उतारते निगम की टीम। स्रोत : निगम
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पानीपत। नगर निगम दुकानों व शोरूम के बाहर लगाए अवैध बोर्ड और डिस्प्ले के जुर्माना की वसूली के लिए वित्त वर्ष के शुरुआती महीने में ही सख्त हो गया है। निगम अधिकारियों ने बताया कि बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग व बोर्ड का जुर्माना जमा न कराने की स्थिति में संबंधित दुकानदार व शोरूम की प्रॉपर्टी आईडी में जोड़ेगा। साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। दुकानदारों से हर साल इसे वसूल किया जाएगा।
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इसके अलावा, निगम ने शहर में सार्वजनिक स्थान पर लगाए बैनर और होर्डिंग को भी हटाना तेज कर दिया है। निगम ने ऐसे करीब 43 दुकानदारों को नोटिस दिया है, जिनकी दुकान व शोरूम पर अवैध रूप से बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग और बोर्ड लगाए गए हैं। नगर निगम को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाइजमेंट 2022 का उल्लंघन पाया है। इन पर लगभग 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें से केवल दो भवन मालिकों ने जुर्माना राशि जमा कराई है। बाकी 41 भवन मालिकों ने राशि जमा नहीं कराई है।
नगर निगम ने अब इनको अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम ने जुर्माना राशि जमा न कराने पर यह राशि प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जोड़ देने की चेतावनी दी। इसके साथ प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी टैक्स के साथ अटैच करने की बात कही है। निगम ने संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात भी स्पष्ट लिखी है।
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- निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर कार्रवाई तेज की
नगर निगम ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, दुकान के सामने बिना अनुमति के लगाए गए बोर्ड व निगम क्षेत्र में बिजली के खंभों पर लगाए बैनर इत्यादि को हटवाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें 10 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। इनको एक ट्रैक्टर-ट्राॅली व एक गाड़ी दी है। टीम ने सोमवार को दो ट्राॅली बोर्ड व बैनर हटाए हैं।
पिछली बार नोटिस लिए थे वापस
निगम ने पिछले साल दुकानदारों को इसके नोटिस दिए थे। करीब 350 दुकानदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। दुकानदारों ने शहरी विधायक प्रमोद विज को गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री के आदेश पर इन नोटिस को वापस लिया गया था। दुकानदार अब भी इसी तरह नोटिस वापस लेने की चर्चाएं कर रहे हैं।

नगर निगम सीमा में किसी भी प्रकार से अवैध बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग व बोर्ड इत्यादि नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके लिए पूर्व में अनुमति लेने की जरूरत है। इसके बिना संबंधित थाना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। - डॉ. पंकज, आयुक्त, नगर निगम।
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