पानीपत। चिरायु योजना अधिकारियों के दावे पर खरी नहीं उतर रही है। इसमें तीन लाख तक की आय के व्यक्ति की पंजीकरण करा पा पर रहे हैं जबकि प्रदेश मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने 21 जनवरी को पानीपत में व्यापारियों के साथ बजट बैठक में इससे अधिक आय में कुछ शुल्क जमा करा पंजीकरण कराने का दावा किया था। पानीपत सीए ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सीए जगदीश धमीजा ने इसका सच जानने के लिए पंजीकरण करना चाहा तो तीन लाख से अधिक आय के व्यक्ति का पंजीकरण नहीं किया जा सका। उन्होंने अब आयुष्मान के सीईओ को पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री से भी इसमें संशोधन की मांग की है।
सीए जगदीश धमीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 21 जनवरी को पानीपत में उद्यमियों के साथ प्री-बजट बैठक की थी। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने उद्यमियों को चिरायु योजना के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति तीन लाख तक आय होने पर मात्र 1500 सालाना भरकर आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकता है। इसी तरह तीन से छह लाख में चार हजार और छह लाख से अधिक की वार्षिक आय पर पांच हजार रुपये सालाना भरकर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। वे इसके बाद आयुष्मान योजना के अंतर्गत पांच लाख तक की सालाना मेडिकल सुविधा का लाभ ले सकते है, इसके लिए चिरायु आयुष्मान हरियाणा की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जगदीश धमीजा ने बताया कि वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहा। इसमें केवल तीन लाख वार्षिक आय के लोगों का ही पंजीकरण स्वीकार किया जा रहा है। इससे अधिक अधिक आय वालों का पंजीकरण नहीं किया। सीए जगदीश धमीजा ने संबंधित विभाग को इस त्रुटि के बारे में अवगत कराया है।