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Panipat News: जासूस नोमान के खिलाफ आरोप

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पानीपत। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी नोमान इलाही के खिलाफ अदालत में आरोप तय कर दिए हैं। अब अदालत में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत में चल रही है।
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पानीपत की सीआईए-1 टीम ने 13 मई को ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कैराना निवासी नोमान इलाही को गिरफ्तार किया था। नोमान इलाही को सेक्टर-29 क्षेत्र के फ्लोरा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को शक था कि नोमान पाकिस्तानी एजेंट इकबाल काना और अन्य के संपर्क में है और सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा है। इसके बाद पुलिस ने नोमान को रिमांड पर लेकर 10 दिन तक गहन पूछताछ की थी। उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाए।
पूछताछ में नोमान ने कई अहम जानकारी पुलिस को दी थी जिसमें उसने इकबाल काना के संपर्क में होने की बात स्वीकार की थी। साथ ही यह भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय इकबाल ने उससे सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। नोमान ने कुछ फोटो इकबाल को भेजे थे जिसके लिए उसे पैसे भी मिले थे।
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24 मई को पुलिस ने नोमान को जेल भेज दिया था। पुलिस ने नोमान के कब्जे से मिले दस्तावेजों की जांच और उसके मोबाइल की डिटेल खंगाली गई थी। नोमान पाकिस्तानी हैंडलर्स इकबाल काना के संपर्क में था। उससे बात करता था। पुलिस ने आईबी के अधिकारियों से इकबाल काना की रिपोर्ट ली थी। आईबी ने रिपोर्ट में इकबाल के देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की जानकारी दी थी। अगस्त माह में पुलिस ने आरोपी नोमान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 10 दिसंबर को अदालत में आरोपपत्र पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत साथ ही साक्ष्य में फाइल को लगा दिया था। अब इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
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