पानीपत। शहर के एक व्यक्ति ने शॉपिंग ऐप पर ऑनलाइन एपल घड़ी खरीदी लेकिन, जब उन्हें डिलिवरी मिली तो पैकेज में खिलाैना घड़ी मिली। तुरंत ही पैकेट को वापस कर दिया और कंपनी से घड़ी देने या रुपये लौटाने को कहा। जिस पर कंपनी ने इन्कार कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए कंपनी को ग्राहक के 41,490 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए।
शहर के रामनगर निवासी विनीत ने आयोग में शिकायत देकर बताया था कि दो अक्तूबर 2021 को उन्होंने अमेजन एप से एपल कंपनी की घड़ी सीरीज-6 जीपीएस 44 एमएम ऑर्डर की थी, इसके लिए उसने 41,490 रुपये का भुगतान किया। अगले दिन डिलीवरी मिलने पर जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें असली घड़ी के बजाय खिलौना घड़ी निकली। उन्होंने तुरंत डिलीवरी ब्वॉय को पैकेट वापस कर दिया और कंपनी से शिकायत की लेकिन न तो घड़ी बदली गई और न ही रुपये लौटाए गए, इसके बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में भी शिकायत दी लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
इस मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा व सदस्यों ने की। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से जवाब में जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने की कोशिश की गई और कंपनी ने ऐसी गलती होने से इन्कार किया। वहीं, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और फोटो ने इस बात को साबित किया कि पैकेट में खिलौना घड़ी ही भेजी गई थी। जिसे आयोग ने सेवा में कमी माना और कंपनी को 41,490 रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के आदेश दिए, साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए पांच हजार रुपये की क्षतिपूर्ति और 5500 रुपये मुकदमेबाजी में हुए खर्च के लौटाने के आदेश दिए।
गलत सामान मिलने पर करें ऑनलाइन शिकायत
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन खरीदारी में यदि उपभोक्ता को गलत सामान मिलता है तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राहत पाने का हकदार है। ऐसे मामलों की शिकायत आयोग में करें।