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Panipat News: गिरवी संपत्ति का ताला तोड़ कब्जा करने की कोशिश, मामला दर्ज

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पानीपत। देशराज कॉलोनी में बैंक की गिरवी रखी संपत्ति पर बैंक द्वारा कब्जा लेने के बाद अब गिरवी रखने वाले पर संपत्ति का ताला तोड़ कब्जाने की कोशिश के बैंक अधिकारियों ने आरोप लगाए हैं। इसकी एक शिकायत बैंक अधिकारियों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने बैंक अधिकारियों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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यस बैंक अधिकारी आदित्य आर्य ने थाना तहसील कैंप पुलिस को बताया कि रवि कुमार ने यस बैंक से दस लाख रुपये का होम लोन लिया था। इसे लेकर रवि कुमार ने लोन से संबंधित जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। होम लोन की सुरक्षा के तौर पर रवि कुमार ने देशराज कॉलोनी में 53 गज का मकान बैंक के पास गिरवी रख दिया था। रवि कुमार समय पर किस्त न भरने की वजह से बार-बार डिफॉल्ट करते रहे, जिसकी वजह से 15 अप्रैल को उनका लोन खाता एनपीए घोषित कर दिया गया। बैंक ने 31 मई 2023 को रवि कुमार को सरफेसी एक्ट की धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी किया। जिसमें उन्हें 60 दिन की मोहलत दी गई। इसमें 10,59,812.33 रुपये जमा कराने के लिए कहा गया है। रवि कुमार ने यह पैसा निर्धारित समय पर जमा नहीं कराया।
इसकी वजह से यस बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उनके प्रॉपर्टी यानी जो मकान गिरवी रखा था उस पर तीन अप्रैल 2024 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के द्वारा बैंक के अधिकृत अधिकारियों को गिरवी मकान का कब्जा सुपुर्द किया गया। रवि कुमार ने 23 अगस्त को एक पत्र बैंक की संजय चौक पानीपत ब्रांच में दिया जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वह 20 अगस्त से बैंक के गिरवी संपत्ति के ताले तोड़ कर उस में रह रहे हैं। रवि कुमार घुसपैठ अथवा गैर कानूनी तरीके से गिरवी संपत्ति को अपने कब्जे में लिए जाने के दोषी पाए जाते हैं। इसलिए इन तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
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