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हर्ष फायरिंग करने वालों के शस्त्र लाइसेंस होंगे रद्द

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पानीपत। बीते 16 दिन में पानीपत में हर्ष फायरिंग की दो वारदातें हुईं, जिसमें दो लोगों की जान चली गई। 11 मार्च को बदमाश तोता की हर्ष फायरिंग में मौत हो गई थी और अब रविवार को एक सरकारी शिक्षक की गोली लगने से जान चली गई। पुलिस हर्ष फायरिंग करने के आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसके तहत हर्ष फायरिंग करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
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हर्ष फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में निर्देश दिया था कि विवाह समारोह या किसी भी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की अनुमति नहीं है। वर्ष 2007 में उत्तराखंड में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई मौत में अदालत आरोपी को सजा भी सुना चुकी है। इसके बावजूद हर्ष फायरिंग होती है और इनकी वजह से जान भी जा रही है। ऐसे में अब पुलिस जिले के सभी बैंक्वेट हॉल को एडवाइजरी जारी करेगी, जिसके तहत विवाह समारोह के दौरान हथियार के साथ प्रवेश पर रोक होगी। साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों के शस्त्र लाइसेंस रद्द होंगे।
- छोटे भाई की गलती से बड़े भाई की मौत ने दिया जीवन भर का दुख
रविवार को मतलौडा के गांव कुराना निवासी उम्मीद की बेटी नगमा का निकाह था। करनाल के गांव बला से बरात आई थी। बराती डीजे पर नाच रहे थे। इसी दौरान फायरिंग हुई और 55 वर्षीय सरकारी शिक्षक वीरेंद्र के सीने में गोली लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। यह गोली उनके ही छोटे भाई ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से चलाई थी। खुशी में चलाई गई गोली ने बड़े भाई की जान ले ली और छोटे भाई को भी जीवन का दुख दे गई। उधर, 11 मार्च को गांव बुड़शाम में हर्ष फायरिंग में दोस्त ने फायरिंग की, जिसमें दूसरे दोस्त बदमाश तोता के पेट में गोली लगी। उसकी मौत हो गई।
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- वर्ष 2019 में हर्ष फायरिंग को लेकर सरकार आर्म्स एक्ट में किया था संशोधन
सरकार ने वर्ष 2019 में हर्ष फायरिंग के मामले में कार्रवाई के आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था। इसके तहत हर्ष फायरिंग करने वाले को दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
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वर्जन :
गाइडलाइन का सअक्षर पालन कराया जाएगा। हर्ष फायरिंग करने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे। इन वारदातों पर पूरी तरह लगाम लगाई जाएगी।
- शशांक कुमार सावन, एसपी, पानीपत
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