पानीपत। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए 71 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे परिवारों, अनुसूचित जाति, विधवाओं और अनाथ बेटियों के लिए लागू है। लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी क्रीड़ विभाग के अधिकारी डॉ. सोमपाल ने दी।
उन्होंने कहा कि आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार बीपीएल श्रेणी में हो या संबंधित वर्ग से संबंधित हो। इसके लिए https://shaadi.edisha.gov.in/ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। विवाह की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। आवेदन के साथ दुल्हन और दूल्हे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और विवाह निमंत्रण कार्ड अपलोड करना होता है। क्रीड़ विभाग के अधिकारी डॉ. सोमपाल ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना और बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है। आवेदन में किसी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित जिला के महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। संवाद