कुरुक्षेत्र। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने मंगलवार को वन विभाग के डिप्टी रेंजर से मारपीट करने के आरोपी दोनों निलंबित कर्मचारियों राज बाला (39 वर्ष) व राजू बबीयान (40 वर्ष) को अग्रिम जमानत प्रदान की।
डिप्टी रेंजर ने इनके खिलाफ थाना शहर पिहोवा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115, 121(1), 132, 3(5), 351(3) के तहत मामला दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता डिप्टी रेंजर वन विभाग पिहोवा वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर बैठक के दौरान राज बाला, राजू बबीयान एवं इशाम सिंह ने उनके कार्यालय में गाली-गलौज की, थप्पड़ मारे तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद डिप्टी रेंजर मेडिको लीगल रिपोर्ट में साधारण चोटें दर्ज की गई।
अभियुक्तों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इनके खिलाफ दर्ज मुकदमा अभियुक्त के द्वारा अपने बचाव दर्ज किया क्रॉस मुकदमा है। साथ ही 28 अक्टूबर को राजू को अनुपस्थित दिखाकर नोटिस जारी किया गया, जबकि वे ड्यूटी पर थे। 30 अक्टूबर को पक्ष रखने गए अभियुक्तों को शिकायतकर्ता ने धमकाया, राजू को पीटा तथा राज बाला के चरित्र पर टिप्पणी की। उसी दिन उन्होंने प्रभारी को शिकायत दी, किंतु दोनों को बिना जांच निलंबित कर दिया गया।