पानीपत। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. तरुण कुमार वर्मा की अदालत ने चेक बाउंस के चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सभी मामलों में बीएनएस की धारा 209 के तहत नई प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पहले मामले में राजो बनाम मैसर्स एके एंटरप्राइजेज प्रकरण में करनाल के गांव खरखाली निवासी संदीप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अदालत ने मैसर्स एके एंटरप्राइजेज/गणेश कम्युनिकेशन, असंध रोड के प्रोपराइटर के खिलाफ 5 दिसंबर 2025 को उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू की थी। तय समय सीमा के बावजूद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया।
दूसरे मामले में संदीप नरवाल बनाम राजेंद्र प्रकरण में राजस्थान के जिला बारां स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी निवासी राजेंद्र गालव को भगोड़ा घोषित किया गया है। अदालत ने 19 अगस्त 2025 को उद्घोषणा प्रक्रिया शुरू की थी। इस मामले में भी पुलिस ने नई प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
तीसरे मामले में पानीपत की डाबर कॉलोनी निवासी प्रमोद को भगोड़ा घोषित किया गया। अदालत ने 7 मार्च को उसके खिलाफ मुनादी कराई थी। आरोपी के फरार रहने की पुष्टि होने पर अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है।
चौथे मामले में श्री आदिनाथ टेक्सटाइल्स बनाम हरीश ट्रेडिंग कंपनी प्रकरण में जसबीर कॉलोनी स्थित मैसर्स हरीश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर महताब को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है।