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Panipat News: नशा तस्करी की दोषी महिला को 20 और दूसरे को 10 साल की कैद

Thu, 26 Mar 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने गांजा तस्करी की आरोपी महिला कृष्णा और बिहार से खेप लाने के आरोपी संदीप जायसवाल को दोषी करार दिया है। महिला कृष्णा को 20 साल की कैद और चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है वहीं संदीप को 10 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को सीआईए-3 की टीम ने सूचना मिली थी कि मॉडल टाउन क्षेत्र के असंध रोड सौदापुर निवासी कृष्णा गांजा बेचती है। सूचना पर टीम ने दबिश देकर कृष्णा को घर के सामने एक खाली प्लॉट से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 60 किग्रा गांजा भी बरामद किया। पुलिस ने कृष्णा के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत के सामने पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया था। पूछताछ की तो एक अन्य आरोपी गाबा कॉलोनी निवासी संदीप जायसवाल का नाम सामने आया। पुलिस ने संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया था।
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पूछताछ में संदीप ने बताया कि वह नशा करने का आदी है। कृष्णा के पास से वह नशा खरीदने के लिए जाता था। वह किसी काम से बिहार गया था। जहां से दो हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से 20 किग्रा गांजा खरीदकर लाया और पांच हजार रुपये प्रतिकिग्रा के हिसाब से कृष्णा को बेच दिया था। पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत में हुई। अभियोजन द्वारा सुनवाई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट व 14 गवाह पेश किए। गवाहों की गवाही के बाद अदालत से दोनों को दोषी करार दिया।
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कृष्णा के पास से 60 किग्रा गांजा बरामद होने के कारण व्यावसायिक श्रेणी में मानते हुए उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर चार लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए, वहीं संदीप को 10 साल की कैद और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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