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नाबालिग से रेप के मुख्य आरोपी को 10 साल सजा 70 हजार जुर्माना, वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को 4 साल सजा.

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नाबालिग से रेप के मुख्य दोषी को 10 साल कैद
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वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को चार साल सजा और 40 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
पानीपत। मतलौडा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से 2016 में रेप केस में दो दोषियों को सजा और जुर्माना हुआ। दोनों को एडीजे शशि बाला चौहान ने सजा सुनाई। इस केस में रेप के मुख्य दोषी को 10 साल की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माना हुआ। साथ ही जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही वारदात में शामिल दूसरे आरोपी को चार साल की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना व जुुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मतलौडा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 28 जून 2016 को मतलौडा थाने में अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी के लापता होने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस को दी शिकायत में पिता ने बताया था कि उसके फोन पर उसकी बेटी के लापता होने से पांच दिन पहले इसराना निवासी एक युवक का फोन आया था। उसने उसकी बेटी के साथ उसकी दोस्ती होने की बात कही। साथ ही आरोपी ने बेटी को भगा ले जाने की धमकी भी दी थी। पिता ने थाने में शिकायत दी थी व उक्त युवक के तीन मोबाइल नंबर पर शक जताते हुए उनकी डिटेल निकलवाने के लिए पुलिस को बोला। इसके बाद पुलिस जांच में उक्त युवक का मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।
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पुलिस जांच में सामने आए गांव के ही दो आरोपी
संबंधित मामले में पिता की शिकायत में पुलिस अलग-अलग पहलुओं पर काम करती रही। लापता बेटी के संदिग्ध अवस्था में मिल जाने पर महिला थाना पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया। इस पर उसके साथ रेप होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने संबंधित मामले में पीड़िता से पूछताछ की व विभिन्न पहलुओं पर काम करते हुए 27 अगस्त को दो आरोपी विकास पुत्र राजेंद्र व आशीष उर्फ आसू को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में सामने आया कि नाबालिग को आरोपी आशीष बेहोश कर उसके घर से मुंबई के एक होटल में ले गया था। वहां मुख्य आरोपी विकास ने नाबालिग के साथ रेप किया। वीरवार को एडीजे शशि बाला चौहान ने मुख्य आरोपियों को आईपीसी 363, 366, 328 व 506 में 4-4 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई। इसके अलावा मुख्य आरोपी विकास को 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 30 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना ना देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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